झुग्गीवासियों के लिए निर्धारित भूखंडों पर बना अवैध मदरसा सील

बवाना, दिल्ली · सफलता — अवैध रूप से बना केंद्र सील

मई 2026 में दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने बवाना में झुग्गीवासियों के लिए निर्धारित भूखंडों पर बने एक अनधिकृत मदरसे को सील कर दिया।

यह प्रकरण ई-ब्लॉक, एसआरएस बवाना, दिल्ली के भूखंड संख्या ई-707, ई-708 तथा उनसे सटे भूखंडों से संबंधित है, जो विस्थापित/झुग्गी-निवासी परिवारों के आवास के लिए निर्धारित थे।

इसके बजाय, सेव इंडिया फ़ाउंडेशन द्वारा आगे बढ़ाई गई शिकायत पर दिल्ली सरकार की आंतरिक जाँच के अनुसार, इन भूखंडों पर अतिक्रमण कर उन्हें मदरसे में बदल दिया गया।

दिल्ली नगरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी) के कार्यकारी अभियंता, सी-12 के कार्यालय द्वारा जारी एक आधिकारिक पत्र के अनुसार, 7 मई 2026 को रिक्त/निरस्त भूखंडों से अतिक्रमण हटाने के लिए सीलिंग/बेदखली/ध्वस्तीकरण कार्यक्रम निर्धारित किया गया था।

उप पुलिस आयुक्त, आउटर रिंग रोड, रोहिणी को संबोधित इस पत्र में कार्रवाई के लिए पर्याप्त पुलिस सहायता माँगी गई थी। इसमें विशेष रूप से उल्लेख था कि भूखंडों पर अनधिकृत रूप से रह रहे लोगों को पहले ही सूचना-पत्र जारी किए जा चुके थे।

आदेश में शांतिपूर्ण ढंग से सीलिंग/बेदखली की कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए महिला पुलिसकर्मियों सहित पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती का भी अनुरोध किया गया था।

निर्धारित कार्रवाई के बाद अधिकारियों ने अवैध मदरसे को सील कर दिया।

यह संघर्ष मातृभूमि अभियान के समर्थन से लड़ा गया।

ॐ इदं न मम